विदेश जाने से पहले जान लें ये बात! वैध वीजा होने के बावजूद हो सकती है पूछताछ, Delhi High Court ने बताई वजह

दिल्ली हाई कोर्ट ने वैध वीजा होने के बावजूद अतिरिक्त इमिग्रेशन जांच के मामले में अहम फैसला सुनाया। जानें एयरपोर्ट पर अधिकारियों के अधिकार और कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की।

अगर आपके पास वैलिड वीजा है और आप पहले भी कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, तो क्या एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी आपसे दोबारा पूछताछ कर सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस सवाल पर अहम बात कही है। अदालत के मुताबिक, वैध वीजा होने के बावजूद इमिग्रेशन अधिकारी किसी यात्री को अतिरिक्त पूछताछ और सुरक्षा जांच के लिए रोक सकते हैं। ऐसा करना अपने आप में गलत या मनमाना नहीं माना जा सकता, अगर अधिकारी अपने अधिकारों के तहत जरूरी जांच कर रहे हों।

Delhi High court

सांकेतिक तस्वीर (PTI)

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक भारतीय नागरिक से जुड़ा है, जिसके पास जर्मनी जाने के लिए वैलिड बिजनेस शेंगेन वीजा था। उस व्यक्ति ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बार-बार एक्स्ट्रा इमिग्रेशन जांच किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पास यात्रा के वैध दस्तावेज होने के बावजूद उसे एयरपोर्ट पर बार-बार अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ता है। इससे उसे परेशानी होती थी। उसने इस प्रक्रिया को अनुचित बताते हुए अदालत से राहत मांगी।

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