दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा और गूगल को रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने मेटा और गूगल को शिकायत मिलने के 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार और India TV के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Meta Inc. और Google Inc. को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कई Facebook पेज और YouTube चैनलों पर मौजूद ऐसे वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें AI तकनीक के जरिए रजत शर्मा की छवि, आवाज और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था।

rajat sharma

India TV के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ राजत शर्मा (फोटो- RajatSharmaLive)

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 24 अगस्त 2026 को जारी स्थायी निषेधाज्ञा में Meta और Google को निर्देश दिया कि संबंधित अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर उसकी पुष्टि करें और उसके बाद 36 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित प्लेटफॉर्म तय समय में कार्रवाई नहीं करते हैं तो रजत शर्मा और India TV अदालत का रुख कर सकते हैं।

End of Feed