Delhi: शराब घोटाले में अब इलेक्ट्रॉनिक याचिका भेज सकेगा ED, दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी मंजूरी

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय को अपील को स्वीकार लिया। उच्च न्यायालय ने ईडी को इलेक्ट्रॉनिक याचिका भेजने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यदि कोई आरोपी भौतिक प्रति मांगेगा तो उसके अनुरोध पर विचार किया जएगा।

Delhi High Court allows sending of Electronic Plea to ED: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका 35 आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति दे दी, क्योंकि इससे जनता के पैसे की बचत होगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट (File Photo)

आरोपियों और उनके वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम याचिका भेजने की मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सभी आरोपियों को 1500 पन्नों की अपील भेजने में करीब तीन लाख रुपये की बचत होगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आरोपियों और उनके वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका की प्रति भेजने को लेकर जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

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