Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की है। अब दिल्ली कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है।
मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट ने ईडी-सीबीआई से मांगा जवाब
बता दें, सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बीते साल 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की थी। तब से सिसोदिया जेल में ही हैं, उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
मनीष सिसोदिया पर क्या है आरोप?
सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं।
के.कविता पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
वहीं, कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को पांच दिन की हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर आदेश शुक्रवार को शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस याचिका पर कविता की ओर से पेश वकील के साथ ही सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और सवालों का जवाब देने से बच रही हैं। ईडी ने कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
