AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, अदालत ने रिहा करने का दिया आदेश

AAP MLA Amanatullah Khan: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

AAP MLA Amanatullah Khan: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

Amanatullah Khan

अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत।

अदालत ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। इसलिए अदालत मामले को संज्ञान लेने से इनकार करती है।अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मरियम सिद्दीकी को भी बरी कर दिया, अदालत न कहा है कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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