सीएम केजरीवाल ने छठी बार किया ED का समन नजरअंदाज, AAP ने बताया गैरकानूनी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 19, 2024, 10:56 AM IST

ईडी के समन का पालन न करने की शिकायत के बाद केजरीवाल 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।

CM Kejriwal Skips ED summons: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। आप ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए कहा कि समन की वैधता का मामला अब अदालत में है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि ईडी खुद अदालत गई है। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

2 फरवरी को पांचवीं बार पेश नहीं हुए थे केजरीवाल

2 फरवरी को केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे। ईडी के समन का पालन न करने की शिकायत के बाद केजरीवाल 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान केजरीवाल ने अदालत को सूचित किया कि वह अदालती कार्यवाही में शारीरिक रूप से शामिल होना चाहते थे, लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र के कारण वह शारीरिक रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं।

16 मार्च, 2024 को अदालत में पेशी

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल द्वारा दायर छूट याचिका को शनिवार के लिए स्वीकार कर लिया और अदालत के समक्ष उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए 16 मार्च, 2024 की तारीख तय की। ईडी ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) और 200, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के तहत एक नया शिकायत मामला दर्ज किया है। यह पीएमएलए की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए है।

End of Feed