Shashi Tharoor News:कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राहत! मानहानि का मामला खारिज

भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि थरूर ने उन्हें बदनाम करने और पिछले आम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के इरादे से उन पर जानबूझकर झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाए।

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने थरूर को तलब करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत में 'मानहानि का कोई तत्व नहीं' बताया गया है।

Shashi Tharoor

कांग्रेस सांसद शशि थरूर

चंद्रशेखर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए गए साक्षात्कार में झूठी और अपमानजनक टिप्पणियां करके उन्हें बदनाम किया। भाजपा नेता के अनुसार, थरूर ने यह दावा करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी।

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