Bilkis Bano की याचिका SC में खारिजः बोलीं DCW चीफ- अगर टॉप कोर्ट से भी न्याय न मिलेगा तो कहां जाएंगे?

  • Edited by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Dec 17, 2022, 12:26 PM IST

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने यह बात शनिवार (17 दिसंबर, 2022) को ट्वीट के जरिए कही। उनके मुताबिक, बानो जब 21 साल की थीं, तब उनका गैंगरेप किया गया। उनके तीन साल के बेटे और छह परिवार वालों का कत्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (17 दिसंबर, 2022) को बिल्कीस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गुजरात सरकार से सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों की सजा माफ किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए कहने से जुड़े उसके आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

bilkis bano case

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

दरअसल, बानो साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार हुई थीं। यही नहीं, उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। प्रक्रिया के मुताबिक, टॉप कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर फैसला जुड़े हुए फैसला सुनाने वाले जज अपने रूम में करते हैं। रूम में विचार करने के लिए यह याचिका 13 दिसंबर को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच के सामने आई थी।

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