Sonia Gandhi : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है। सोनिया पर आरोप है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता के खिलाफ यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दर्ज कराई है। अपनी शियाकत में उन्होंने इस बात की जांच करने की मांग की है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले सोनिया कैसे मतदान करने के योग्य हो गईं।
सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज। तस्वीर-PTI
अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक यह मामला गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के सामने आया। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की दलीलों को विस्तार से सुना। कोर्ट ने शिकायकर्ता की दलीलों को संतोषजनक पाया और इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर तय की।
अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनीं सोनिया
शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं।
जाली दस्तावेज जमा करने का दावा
वकील ने आगे कहा कि 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि कुछ जाली दस्तावेज जमा किए गए थे और यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है। इसलिए, उन्होंने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया। कुछ समय पहले भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी दावा किया कि मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम जोड़ने के लिए कानूनों का घोर उल्लंघन किया गया। मालवीय ने दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में 1980 में ही जोड़ दिया गया जबकि वह भारत की नागरिक 1983 में बनी थीं।
