Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा मर्डर केस में दोषी माना है। अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। ताहिर हुसैन समेत पांच लोग इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद ताहिर हुसैन फफक कर रोने लगा।
आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन को सजा (फोटो- ANI &PTI)
अंकित शर्मा मर्डर केस में कौन-कौन दोषी करार?
- ताहिर हुसैन
- नजीम
- कासिम
- अनस
- जावेद
कोर्ट 302, 165, 188,153A, 147, 148 इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोगो को दोषी को ठहराया है। वही कोर्ट ने इस मामले में 6 लोगो को बरी किया है।
कब हुई थी अंकित शर्मा की हत्या?
फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश 26 फरवरी को चांदबाग में एक नाले में मिली थी। पुलिस का दावा है कि अंकित शर्मा को दंगाईयों ने मार दिया था। इस मामले में पुलिस ने आप के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनपर हत्या, दंगा, साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
अंकित शर्मा मर्डर केस में कौन-कौन आरोपी?
दिल्ली दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 जून, 2020 को दो चार्जशीट दायर की थी। एक चार्जशीट में उन्होंने ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया।पुलिस जांच के अनुसार, पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे कराने के लिए "गहरी साजिश" थी। आरोपियों में ताहिर हुसैने के साथ-साथ गुलफाम, मोहम्मद रियान, आबिद, कासिम, शाह आलम, बिलाल, फैजान, सलमान, मो. शादाब और अरुण शामिल हैं।
अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या करके उनकी लाश को चांद बाग इलाके में स्थित एक नाले से फेंक दी गई थी। उन पर लगातर हमला किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 हमले के निशान मिले हैं।
