सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबादिया को राहत, शो शुरू करने की दी इजाजत, फटकार भी लगाई

Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'फूहड़ भाषा को टैलेंट नहीं कहा जा सकता और अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा है।' हालांकि, कोर्ट ने यूट्यूबर को शालीनता के साथ शो शुरू करने की इजाजत दे दी।

Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'फूहड़ भाषा को टैलेंट नहीं कहा जा सकता और अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा है।' शीर्ष अदालत में दायर अपनी अर्जी में इलाहाबादिया ने कोर्ट से शो के प्रसारण पर रोक लगाने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है। उसने कहा कि उसके यहां 280 लोग काम करते हैं और यह शो ही उनकी आजीविका साधन है। हालांकि, फटकार के बाद कोर्ट ने शालीनता के साथ शो दिखाने की इजाजत दे दी।

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रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में फिर पड़ी डांट।

फूहड़ता एक चीज हैं और विकृत सोच अलग-तुषार मेहता

मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि जिज्ञासा वश उन्होंने इस शो को देखा। दरअसल, यह शो केवल फूहड़ ही नहीं बल्कि यह विकृत मानसिकता वाला है। अश्लीलता, फूहड़ता एक चीज हैं और विकृत सोच अलग है।

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