'पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले कपल', इलाहाबाद HC की बड़ी टिप्पणी

Allahabad High Court: श्रेया केसरवानी और उनके पति ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी की। कपल चाहता है कि लोग उसकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह का दखल न दें, कोर्ट भी ऐसा निर्देश जारी करे।

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि ऐसे कपल जो अपने माता-पिता के इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वे अधिकार पूर्वक पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते जब तक कि वास्तव में उनके जीवन को कोई खतरा न हो। पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले एक कपल की अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कपल जिन्हें वास्तव में खतरा है, कोर्ट उसे पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे सकता है लेकिन मात-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाले कपल को यदि कोई खतरा नहीं है तो उन्हें एक-दूसरे का सहयोग और समाज का सामना करना चाहिए।

Allahabad HC

समाज का भी सामना करना सीखें कपल-एचसी।

कपल ने मांगी थी पुलिस सुरक्षा

दरअसल, श्रेया केसरवानी और उनके पति ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी की। कपल चाहता है कि लोग उसकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह का दखल न दें, कोर्ट भी ऐसा निर्देश जारी करे।

End of Feed