Chandigarh: चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चंडीगढ़ की एक शराब की दुकान को, ग्राहक को 13,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ग्राहक ने इस दुकान से शराब खरीदी थी, जो दुकानदार ने पेमेंट का बहाना करके दिया नहीं था। इसके बाद ग्राहक परेशान होते रहा, लेकिन पैसे नहीं मिले।
शराब दुकान पर लगा जुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो)
फतेहगढ़ साहिब के रविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि 15 जून, 2021 को उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित एक स्टोर लिकर वर्ल्ड का से 5,000 रुपये की ऑल सीजन्स शराब खरीदी थी। उसने कहा कि उन्होंने अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया लेकिन किसी तरह यह स्टोर के खाते में नहीं दिखा। दुकानदार ने उस दिन शराब देने से इनकार कर दिया और उसे आश्वासन दिया कि डिलीवरी 2-3 दिनों के बाद की जाएगी, जब राशि उनके खाते में आ जाएगी।
ग्राहक ने दुकानदार को समझाया, लेकिन दुकानदार नहीं माना। वो बिना शराब लिए ही घर वापस लौट गए। इसके 2-3 दिनों बाद जब ग्राहक ने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला कि पेमेंट हो चुका है, जिसके बाद फिर से शराब की दुकान पर पहुंचा और उसने शराब मांगी। दुकानदार को यहां लालच आ गया और उसने शराब देने से इनकार कर दिया।
पीड़ित ने कहा कि वह सामान लेने या पैसे वापस लेने के लिए कई बार स्टोर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः लिकर वर्ल्ड को एक कानूनी नोटिस दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता अदालत के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज की। जिसके बाद कोर्ट ने मूल राशि के अलावा आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसे 45 दिन के अंदर चुकाया जाना है।
