कॉपीराइट केस में Congress को राहतः नहीं ब्लॉक होंगे टि्वटर हैंडल्स, HC ने निरस्त किया लोअर कोर्ट का आदेश

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 8, 2022, 09:34 PM IST

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘गलती स्वीकार कर लिये जाने पर, जांच करने का सवाल ही कहां रह जाता है? अगर आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो आयुक्त के रूप में एक तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करने का सवाल कहां पैदा होता है? क्या आप आयुक्त से पुलिस का काम करना चाहते हैं?’’

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) की एक खंड पीठ ने ‘आईएनसी इंडिया’ (INC India) और ‘भारत जोड़ो’ (Bharat Jodo) ट्विटर ‘हैंडल’ (Twitter Account) को ‘ब्लॉक’ करने से जुड़े एक निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। मंगलवार (आठ नवंबर, 2022) को बेंच ने कहा कि यह एक ‘‘दंडनीय कार्य’’ है, जबकि कांग्रेस कॉपीराइट वाले म्यूजिक का इस्तेमाल कर बनाई गई 45 सेकंड की वीडियो क्लिप को बुधवार दोपहर तक अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटाने के लिए राजी हो गई।

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उच्च न्यायालय ने जिक्र किया कि कांग्रेस सहमत हुई है कि उसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है और वह अपने ट्विटर हैंडल से कंटेंट हटाने को तैयार हो गई। साथ ही उनका इस्तेमाल नहीं करेगी। (फाइल)

कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्टी विवादित कंटेंट को हटाए जाने से पहले ट्विटर हैंडल और सभी सोशल मीडिया अकाउंट के ‘स्क्रीनशॉट’ (मोबाइल फोन के जरिये खींची गई तस्वीर) उपलब्ध कराए। बेंगलुरु शहरी जिले में एक कोर्ट ने एमआरटी स्टूडियोज की ओर से दायर एक वाद पर सोमवार को अपना आदेश जारी किया था। वाद में दावा किया गया था कि ‘केजीएफ चैप्टर2’ फिल्म की उसके कॉपीराइट वाली 45 सेकंड के गीत का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने ‘भारत जोड़ो’ के गाने में किया है।

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