CJP प्रदर्शन हिंसा: SC ने HPEC को जांच शुरू करने का दिया निर्देश; 14 साल की बच्ची को सुरक्षा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद ये बातें साफ़ हुई हैं। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 10 सितंबर को जारी विस्तृत आदेश में 18 अगस्त के अपने आदेश को आगे बढ़ाते हुए HPEC के कामकाज को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं।

CJP Protest Violence- जुलाई में CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 5 सदस्यीय हाई पावर एनक्वायरी कमेटी (HPEC) अब अपनी जांच शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को सबसे पहले कुछ खास मुद्दों पर जांच करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद ये बातें साफ़ हुई हैं। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 10 सितंबर को जारी विस्तृत आदेश में 18 अगस्त के अपने आदेश को आगे बढ़ाते हुए HPEC के कामकाज को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं।

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जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन (PTI)

सबसे पहले इन मुद्दों की होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने HPEC से कहा है कि वह शुरुआती तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति के नुकसान से जुड़े आरोपों की जांच करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि प्रदर्शन से जुड़े व्यापक संवैधानिक सवालों पर फैसला HPEC नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद उचित समय पर करेगा।

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