'पीड़िता को डराने की अनुमति नहीं', 14 साल की लड़की को धमकाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तुरंत FIR और सुरक्षा का आदेश

Jantar Mantar Student Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए 14 साल की लड़की को धमकाने के आरोप पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर एक्शन लेने को कहा है।

Jantar Mantar Student Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए 14 साल की लड़की को धमकाने के आरोप पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर एक्शन लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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14 साल की लड़की को धमकाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (फाइल फोटो)

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि ऐसे आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी पीड़िता या उसके परिवार को आपराधिक कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए डराने-धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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