'आप उनके मेडिकल टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं...?' दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक की पुलिस निगरानी पर उठाए सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तरफ से अपनी-अपनी मेडिकल रिपोर्ट 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे तक जमा करने को कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तरफ से अपनी-अपनी मेडिकल रिपोर्ट 21 जुलाई को 12:30 बजे तक जमा करने को कहा है। यह निर्देश तब आया जब बेंच ने भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट की मेडिकल जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग पर कड़े सवाल उठाए।

Sonam Wangchuk Hunger Strike

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक

यह निर्देश जंतर-मंतर पर चल रहे युवाओं और जलवायु से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी हाई-प्रोफाइल याचिकाओं पर एक साथ विचार करने के दौरान दिया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से 'गैर-कानूनी निगरानी' के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) में JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष चंद्रन KR ने बताया कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निजता (प्राइवेसी) पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है; इन दोनों मामलों पर कल एक साथ सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान, बेंच ने सरकारी अस्पताल प्रशासन और एक्टिविस्ट के बीच चल रहे विवाद पर ध्यान दिया और निजी मेडिकल जांच की रिकॉर्डिंग के पीछे के कानूनी आधार पर सवाल उठाए।

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