'अब FIR वापस ले सरकार...' प्रोटेस्ट केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP की BJP से मांग

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  • Updated Aug 3, 2026, 05:58 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए स्टूडेंट प्रोटेस्टर की रिहाई के लिए 'क्रिमिनल बैकग्राउंड' छूट को साफ़ करते हुए कहा कि यह सिर्फ़ गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़ा है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को हिरासत में लिए गए स्टूडेंट प्रोटेस्टर की रिहाई और उनके खिलाफ FIR वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया दी। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने BJP और NDA के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों से 'आश्वासन का सम्मान' करने और स्टूडेंट्स के खिलाफ केस वापस लेने का आग्रह किया।

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CJP के प्रवक्ता सौरव दास (फाइल फोटो)

'क्रिमिनल रिकॉर्ड' सिर्फ़ 'गंभीर और जघन्य' अपराधों से जुड़े होंगे'

SC ने दिन में पहले उस चेतावनी के बारे में बताया जो उसने अपने 28 जुलाई के ऑर्डर में जोड़ी थी, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, सिवाय उनके जिनका 'क्रिमिनल रिकॉर्ड' हो। कोर्ट ने सोमवार को यह साफ करते हुए कहा कि 'क्रिमिनल रिकॉर्ड' सिर्फ 'गंभीर और जघन्य' अपराधों से जुड़े होंगे।

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