Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा, डीसी निशांत यादव ने नोटिफिकेशन जारी की है, हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब नया नोटिफिकेशन जारी किया है, अब दोबारा नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है बहीं बीजेपी ने पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया है।
प्रतीकात्मक फोटो
बीजेपी ने हरप्रीत कौर बबला को मेयर चुनाव में उतारा है वहीं बिमला दुबे को सीनियर डिप्टी मेयर और लखबीर सिंह बिल्लू को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है।
दोबारा नामांकन दाखिल करना होगा
नोटिफिकेशन के अनुसार, मेयर चुनाव के लिए 25 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे बता दें कि सभी उम्मीदवारों ने पहले ही पर्चा दाखिल कर दिए थे, लेकिन उन्हें दोबारा नामांकन दाखिल करना होगा।
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर का चुनाव 24 जनवरी को कराने की चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना सोमवार को खारिज कर दी थी।न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 29 जनवरी के बाद महापौर चुनाव कराने के लिए नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
'महापौर चुनाव में गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान कराया जाए'
यह निर्देश आम आदमी पार्टी के पार्षद और चंडीगढ़ के मौजूदा महापौर कुलदीप कुमार धलोड़ द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिन्होंने अनुरोध किया था कि महापौर चुनाव फरवरी में कराये जाएं ताकि वह अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर सकें। उन्होंने इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि महापौर चुनाव में गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान कराया जाए।
चंडीगढ़ प्रशासन को 29 जनवरी के बाद चुनाव कराने का निर्देश दिया
उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई के बाद धलोड़ के वकील फेरी सोफत ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि अगर 24 जनवरी को महापौर चुनाव होता है तो उन्हें एक साल से भी कम का कार्यकाल मिलेगा, क्योंकि वह पिछले साल 20 फरवरी को इस पद के लिए निर्वाचित हुए थे, जब उच्चतम न्यायालय ने 30 जनवरी, 2024 के चुनाव रद्द कर दिए थे।सोफत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को महापौर चुनाव कराने की अधिसूचना को रद्द कर दिया और चंडीगढ़ प्रशासन को 29 जनवरी के बाद चुनाव कराने का निर्देश दिया।
