चंडीगढ़ में वर्दी की खुली बिक्री पर रोक, बिना ID अब नहीं खरीद सकेंगे सेना-पुलिस का सामान

चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अहम आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अब सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी, लोगो, स्टीकर और झंडों की खुली बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नए नियम के मुताबिक, कोई भी दुकानदार बिना खरीदार की पहचान और रिकॉर्ड दर्ज किए इस तरह की सामग्री नहीं बेच सकेगा। इस कदम का उद्देश्य वर्दी के दुरुपयोग और संभावित आतंकी खतरों को रोकना है।

चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासन ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी, कपड़ों, लोगो, स्टीकर और झंडों की खुलेआम बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

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aचंडीगढ़ में आर्मी-पुलिस यूनिफॉर्म बेचने पर बैन, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई। AI IMAGE

अब चंडीगढ़ की सीमा के भीतर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा बलों से संबंधित सामग्री तब तक नहीं बेच सकेगा, जब तक कि वह खरीदार का विस्तृत रिकॉर्ड और आधिकारिक पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) अपने पास जमा न कर ले। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य वर्दी की पहुंच को केवल अधिकृत व्यक्तियों तक सीमित करना है।

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