छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ाई गई, 2161 करोड़ का था घोटाला

Chaitanya Baghel: चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को रायपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कथित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। बता दें, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले सहित विभिन्न घोटालों की जांच को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी।

Chaitanya Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को रायपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने कथित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। एएनआई से बात करते हुए, चैतन्य बघेल के वकील, एडवोकेट फैजल रिजवी ने कहा कि पिछली 14-दिवसीय न्यायिक रिमांड पूरी हो गई है और एक और 14-दिवसीय न्यायिक रिमांड के लिए एक नया आवेदन दायर किया गया है। अदालत ने अगली रिमांड के लिए 18/8 (18 अगस्त) की तारीख दी है। इस घोटाले के सिलसिले में चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस घोटाले की जांच कर रही है।

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चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ाई गई (ANI)

कई घोटालों के आरोपी है चैतन्य बघेल

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले सहित विभिन्न घोटालों की जांच को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी। भूपेश बघेल ने राज्य के शराब घोटाले , महादेव ऐप घोटाले, चावल मिलिंग घोटाले, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले, कोयला घोटाले और उत्तर प्रदेश शराब घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मांगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कांग्रेस नेता के बेटे चैतन्य बघेल को अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की भी अनुमति दे दी।

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