2 महीने में जांच, ₹10 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की जेल! सरकार की सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्तावित 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' के जरिए दोषियों के लिए कड़ी सजा, भारी जुर्माने और समयबद्ध जांच व सुनवाई की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है।

Anti Paper Leak Bill 2026: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक और नकल जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कानून को और अधिक कड़ा बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार सोमवार को संसद में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश कर सकती है। प्रस्तावित संशोधन में परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए सख्त दंड और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

Anti Paper Leak Bill 2026

संसद में सोमवार को पेपर लीक से जुड़े कानून में संशोधन संबंधी विधेयक पेश कर सकती है सरकार

दोषियों पर होगी ऐसी कार्रवाई

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक, परीक्षा में धांधली या अन्य अनुचित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पहले से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ड्राफ्ट विधेयक में ऐसे मामलों में न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, दोषियों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

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