केंद्र सरकार ने राज्यों को UAPA के तहत दिया ये खास अधिकार, अवामी एक्शन कमेटी पर पड़ेगी दोहरी मार

Ministry of Home Affairs: केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है।

UAPA: केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्य सरकारों को अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। भारत के राजपत्र में जारी और प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र ने राज्यों को यूएपीए की धारा 7 और 8 को लागू करने के लिए अधिकृत किया। इसमें प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने और इसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल है। प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल अधिनियम की धारा 42 के तहत किया जाता है।

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केंद्र सरकार ने राज्यों को अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया अधिकार

राज्य स्तर पर होगी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है, जिससे आतंकवादी संगठन एएसी की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उन राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां एएसी सक्रिय रहा है।

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