Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, जानें ऑफिस, बच्चों के स्कूल से लेकर आप पर क्या होगा असर

  • Agency by: Agency
  • Updated Nov 3, 2022, 11:38 PM IST

Delhi Pollution: गुरुवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से "गंभीर" श्रेणी में आ गई। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाये जाने के बाद से दिल्ली में प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। यहां की हवा जहरीली होती जा रही है।

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब ग्रेप-4 लागू करने का फैसला किया गया है। अब दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए कई और प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहले से ही दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है।

delhi pollution

दिल्ली में हवा हुई जहरीली!

क्या होगा असर

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली मे ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी।
  • दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के दिल्ली में संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा। यहां भी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छूट मिलेगी।
  • आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-VI वाहनों को छोड़कर, दिल्ली और दिल्ली की सीमा से लगे एनसीआर के जिलों में 4-व्हीलर डीजल एलएमवीएस के चलने पर प्रतिबंध लग जाएगा।
  • दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण तथा पाइपलाइन जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में निर्माण कार्य पर रोक।
  • दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच केंद्र, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला कर सकती हैं।
  • एनसीआर में उन सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है जो स्वच्छ ईंधन से संचालित नहीं हो रहे हैं।
  • राज्य स्कूलों को बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों, वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना पर सरकार निर्णय ले।
पराली से हालात खराब

End of Feed