सुवेंदु के बुलडोजर एक्शन से अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट ने दी राहत; डायमंड हार्बर कार्यालय को गिराने पर लगाई रोक

दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने शनिवार को इस भवन को गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। प्रशासन का आरोप है कि यह इमारत स्वीकृत भवन नक्शे के बिना और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी।

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र स्थित कार्यालय को ढहाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने विशेष सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई या जुलाई के अंत तक,जो भी पहले हो, तब तक भवन पर कोई आगे की तोड़फोड़ न की जाए।

अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। (फोटो- pti)

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने यह अंतरिम आदेश लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने डायमंड हार्बर रोड स्थित पांच मंजिला इमारत के संबंध में यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि अब इस मामले की सुनवाई नियमित पीठ करेगी।

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