32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नियुक्तियां रद्द का आदेश खारिज

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। पीठ ने कहा, 'नौ साल तक सेवा में रहने के बाद अगर उन्हें अब हटाया जाता है तो परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।'

Primary School Teachers News: कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बुधवार को (रिटायर्ड) जस्टिस अभिजीत गांगुली के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सरकारी और सरकारी मदद वाले प्राइमरी स्कूलों में 32,000 टीचरों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की डिवीजन बेंच ने बुधवार दोपहर को यह फैसला सुनाया।

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32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत (ANI)

पीठ ने कहा, 'नौ साल तक सेवा में रहने के बाद अगर उन्हें अब हटाया जाता है तो परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।'अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला सत्ताधारी तृणमूल के लिए अच्छी खबर होगी। सरकार कई भ्रष्टाचार घोटालों से प्रभावित रही है, खासकर शिक्षा क्षेत्र में।

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