Kolkata Doctor Murder: डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की CBI जांच के आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Kolkata Doctor Rape & Murder CBI Probe: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  1. डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए
  2. हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है
  3. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश भी दिया है

Kolkata Doctor Rape & Murder CBI Probe: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश (CBI Probe) कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए हैं, इस केस में इस बड़ा फैसला माना जा रहा है, साथ ही कहा-कल सुबह 10 बजे तक केस डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। सीसीटीवी भी सौंप दिया जाएगा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

Kolkata Doctor Murder cbi probe

डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की CBI जांच के आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को कैंपस में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को आज छुट्टी पर चले जाना चाहिए अन्यथा, मैं उन्हें आदेश दूंगा और उनसे पूछूंगा। क्या उनका बयान लिया गया है?'

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