Mohan Bhagwat Rally: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 16 फरवरी रविवार को बर्दवान जिले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सार्वजनिक बैठक की अनुमति दे दी है। लेकिन अदालत ने इस शर्त पर अनुमति दी है कि इससे माध्यमिक परीक्षार्थियों में कोई रुकावट या असुविधा नहीं होनी चाहिए और इस दौरान आवाज का स्तर न्यूनतम रहना चाहिए।
मोहन भागवत
पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियां दरकिनार
पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आरएसएस को 16 फरवरी को बर्दवान जिले में रैली करने की सशर्त अनुमति दे दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस रैली को संबोधित करने वाले हैं, उसके आयोजकों ने राज्य पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद अदालत का रुख किया था। पुलिस ने कहा था कि चल रही माध्यमिक परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से परीक्षार्थियों को परेशानी होगी।न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने रैली की अनुमति दी, बशर्ते आयोजकों को उपस्थित भीड़ की संख्या और लाउडस्पीकर की आवाज पर नियंत्रण रखना होगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रैली स्थल के नजदीक कोई स्कूल नहीं है, वहीं पीठ ने कहा कि प्रस्तावित रैली के दिन रविवार को कोई परीक्षा नहीं है।
