इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को मिली बड़ी राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि उसे 10,000 रुपये की जमानत राशि और जमानत मुचलके पर रिहा किया जाए तथा मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है।

Sharmistha Panoli

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली

क्या है पूरा मामला?

कानून की छात्रा पनोली को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी एक वायरल वीडियो के मद्देनजर दर्ज की गई थी, जिसमें उसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी।

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