बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? चार्जशीट पर 7 जुलाई को अदालत करेगी विचार

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Jul 1, 2023, 07:52 PM IST

Female Wrestler Sexual Harassment Case : यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ ((WFI) के निवर्तमान चीफ बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ चार्जशीट पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 7 जुलाई को विचार करेगी।

Female Wrestler Sexual Harassment Case : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ ((WFI) के निवर्तमान चीफ बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस की दलील पर गौर किया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के तौर पर सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर किए जाने की संभावना है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पर रिपोर्ट का इंतजार है और इस पर भी विचार किए जाने की संभावना है। यह कहा गया कि लंबी चार्जशीट है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए समय की जरुरत है। अदालत ने मामले को 7 जुलाई को लिस्टेड किया है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और अन्य आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट दायर की थी।

Brij Bhushan Sharan Singh, Female Wrestler Sexual Harassment

Female Wrestler Sexual Harassment: बृजभूषण शरण सिंह राहत मिलेगी या नहीं, सात जुलाई को तय होगा (तस्वीर-फेसबुक)

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थीं दो एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में केंसिलेशन रिपोर्ट भी दायर की थी। यौन उत्पीड़न के आरोप में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि चार्जशीट आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 345 ए और 506 (1) के तहत दायर की गई है। पहलवान मामले में पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। एक पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। दूसरा राउज एवेन्यू कोर्ट में कई पहलवानों की शिकायत पर एमपी/एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी।

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