राहुल गांधी अब वायनाड से नहीं रहे MP, डिटेल में पढ़ें फैसला

  • Authored by: ललित राय
  • Updated Mar 24, 2023, 03:19 PM IST

Rahul Gandhi disqualification: मोदी सरनेम मामले में सजायाफ्ता राहुल गांधी अब केरल के वायनाड से सांसद नहीं रहे। उनकी अयोग्यता सजा सुनाए के दिन यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। स्पीकर के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। हम न डरने वाले हैं और न ही चुप रहेंगे।

KEY HIGHLIGHTS
  • राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म
  • केरल के वायनाड से थे सांसद
  • मानहानि केस में सजा पाने के बाद ठहराए गए अयोग्य

Rahul Gandhi disqualification: मोदी सरनेम मामले में सजायाफ्ता राहुल गांधी अब वायनाड से सांसद नहीं रहे। सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के ठीक एक दिन बाद यानी 24 मार्च को स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्यव करने वाले श्री राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (I)(e) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी यह अयोग्यता सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस ने शुक्रवार को शाम 5 बजे स्टीयरिंग कमिटी, PCC, CLP नेता, फ़्रंटल हेड की आपात बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जु खड़गे करेंगे।

स्पीकर ने राहुल गांधी को ठहराया अयोग्य

राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था जो दो साल तक के कारावास का प्रावधान करता हैऔर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अदालत ने गांधी की याचिका पर सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

सियासी प्रतिक्रिया

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