Bombay High Court IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका, आईटी एक्ट में बदलाव खारिज, अब नहीं बन सकती फैक्ट चेक यूनिट

Bombay High Court IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स और न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

KEY HIGHLIGHTS
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को किया खारिज
  • नये नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया स्वीकार
  • टाई-ब्रेकर बेंच ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुनाया फैसला

Bombay High Court IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र के फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक बता दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आईटी नियमों में हुए बदलाव को भी खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ, उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा और अन्य द्वारा नये नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। इन नियमों में, सरकार के बारे में फर्जी या झूठी सामग्री की पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है।

Bombay High Court IT Rules.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी नियमों में हुए बदलाव को किया खारिज

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