ब्लू ड्रम हत्याकांड को लेकर आया बड़ा अपडेट, मुस्कान और साहिल पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, फांसी टालने की कर दी अपील

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को दोनों की अपील पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की। मेरठ की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या और शव को छिपाने के मामले में मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को मृत्युदंड सुनाया गया था।

मेरठ के बहुचर्चित'नीले ड्रम'कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। दोनों ने मेरठ की अदालत की ओर से सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती देते हुए खुद को सभी आरोपों से बरी करने की मांग की है।

Blue Drum case muskan and sahil

नीला ड्रम केस में मुस्कान और साहिल पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट।

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को दोनों की अपील पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की। मेरठ की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या और शव को छिपाने के मामले में मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को मृत्युदंड सुनाया गया था।

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