Himachal Pradesh सरकार को कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- नींद में मालूम पड़ती है

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 17, 2022, 12:07 AM IST

पीठ ने कहा कि कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यालयों में कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक्स का फिर से इस्तेमाल शुरू करने में विफल रहने पर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए बुधवार को कहा कि यह अब भी "नींद में प्रतीत होती है"।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

पीठ ने राज्य के इस व्यवस्था को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के लिए सभी विभागों और उपक्रमों को निर्देश जारी करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया।

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