केंद्र ने पेश किया बिल, CEC और EC चुनने वाले पैनल से CJI को बाहर करने का प्रावधान, क्या शुरू होगा टकराव?

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Aug 11, 2023, 10:49 AM IST

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक- 2023 को मणिपुर पर विरोध के बीच राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।

CEC And EC Selection Panel: केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में ऐसा बिल पेश किया है जिस पर खासा घमासान मच सकता है। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) को चुनने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाला एक बिल पेश किया है। इसमें सीजेआई के बजाय तीन सदस्यों के पैनल में अब एक कैबिनेट मंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव है जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक- 2023 को मणिपुर पर विरोध के बीच राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।

विपक्ष ने उठाए सवाल

इसे पेश करने के बाद विपक्ष ने तुरंत कहा कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि चयन कमेटी में भाजपा के दो सदस्य होंगे - प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्री। चुनाव आयोग में अगले साल फरवरी में एक पद खाली हो जाएगी जब चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो जाएंगे। 2024 के आम चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले वह पद छोड़ेंगे। इस साल की शुरुआत में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और सीजेआई शामिल होने चाहिए। अदालत ने कहा था कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता।

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