हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं ठप, इन कंपनियों को लगा झटका

कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने वाले एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Bike Taxis Banned in Karnataka: कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से परिचालन निलंबित करने के निर्देश दिए जाने के बाद सोमवार को कर्नाटक में ऐप-आधारित कंपनियों द्वारा संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं ठप हो गईं। आदेश का अनुपालन करते हुए ओला, उबर और रैपिडो जैसे राइड-हेलिंग ऐप्स से बाइक टैक्सी सेवा के विकल्प हटा दिए गए। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनियों को अदालत के फैसले का पालन करना होगा।

Bike taxi

कर्नाटक में अब नहीं चलेंगी बाइक टैक्सी

तीन महीने पहले अदालत ने दिया था फैसला

रेड्डी ने कहा, तीन महीने पहले अदालत ने फैसला दिया था कि बाइक टैक्सियां अवैध हैं। पहले अदालत ने छह सप्ताह का समय दिया था और फिर अनुरोध पर छह सप्ताह का और समय दिया। अब जबकि 12 सप्ताह बीत चुके हैं, कंपनियों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने वाले एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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