'बिना विधायक बने 6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे?' दीपक प्रकाश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार से सवाल; जानें क्या कहता है कानून

Bihar Minister Deepak Prakash: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम संवैधानिक सवाल उठा है। याचिका में कहा गया है कि वे विधायक या विधान परिषद सदस्य बने बिना छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार से पूछा कि बिना निर्वाचित हुए कोई मंत्री छह महीने से अधिक समय तक पद पर कैसे रह सकता है।

Bihar Minister Deepak Prakash: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश निर्वाचित न होने के बावजूद भी छह महीने से अपने पद पर बने हुए हैं। इस मामले पर गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया है।

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Bihar Minister Row: दीपक प्रकाश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल। AI IMAGE

याचिकाकर्ता ने कहा कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए मिली 6 महीने की छूट केवल एक बार के लिए होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई मंत्री छह महीने की सीमा समाप्त होने से ठीक पहले पद से हटकर, नई सरकार बनते ही दोबारा शपथ लेकर समय सीमा को 'रीसेट' (शून्य) कर सकता है।

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