Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मामला जेल में मोबाइल और सिगरेट रखने से जुड़ा था। सबूतों के अभाव की वजह से उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना कोर्ट से मिली राहत।(फोटो सोर्स: अनंत सिंह एक्स हैंडल)
इन धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज
मामला साल 2022 में पटना के बेऊर जेल में हुई छापेमारी से जुड़ा था। अनंत सिंह के खिलाफ बेउर थाने में आईपीसी की धारा 188, 414, 353 और प्रिजनर एक्ट की धारा 52 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप के मुताबिक, 6 अप्रैल 2022 को बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, सिगरेट एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे।
अगस्त में जेल से आए थे बाहर
मामले में अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों का बयान दर्ज करवाया था, लेकिन आरोप साबित नहीं हो सका। इससे पहले उन्हें एके 47 केस में भी पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, इस साल जनवरी में सोनू-मोनू गैंग के साथ हुई फायरिंग के मामले में वे कुछ महीने जेल में रहे। बीते अगस्त महीने में जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे।
