Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में मिली अंतरिम जमानत

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Jul 18, 2023, 03:09 PM IST

Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण ने चार्जशीट को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई और अदालत में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले पर एक उचित आवेदन दायर किया जा सकता है।

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत 25,000 रुपये के बांड पर दी गई।

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बृज भूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत

विनोद तोमर को भी मिली अंतरिम जमानत

बृज भूषण ने चार्जशीट को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई और अदालत में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले पर एक उचित आवेदन दायर किया जा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई। कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।

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