Bengaluru Stampede: KSCA पदाधिकारियों को मिली राहत, हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Bengaluru Stampede: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दे दी।

Bengaluru Stampede: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

Karnataka High Court

कर्नाटक हाई कोर्ट

हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दे दी। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की।

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