हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा, लेकिन मिल गई बेल, विधायकी पर खतरा बरकरार

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  • Updated Oct 27, 2022, 06:02 PM IST

समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के नेता आजम खान (Azam Khan)को गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा (Hate speech) के मामले में तीन साल की सजा सुनाई।

KEY HIGHLIGHTS
  • आजम खा को भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा हुई है।
  • कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153 ए तहत दिए गए दोषी करार दिया था।
  • आजम खान को विधान सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी।

भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने के मामले में समााजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। सजा बरकरार रहने पर आजम खान को विधान सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। दो साल से ज्यादा की सजा होने पर एमपी/एमएलए की सदस्यता खत्म हो जाती है। रामपुर कोर्ट ने आज ही दोषी करार दिया था। कोर्ट ने धारा 125, 505 और 153 ए तहत दोषी करार दिया था। गौर हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रामपुर में एक चुनावी सभा मे भाषण के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

Azam Khan

हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा

आजम खान को 7 दिनों के लिए दी गई अंतरिम जमानत

सजा सुनाई जाने के तुरंत बाद कोर्ट जमानत दे दी। जमानत की शर्त यह है कि आजम खान को इस आदेश के खिलाफ 7 दिनों के भीतर अपील दायर करने की छूट दी गई है। इसके बाद उसे इस अदालत को सूचित करना होगा कि उसकी जमानत याचिका अपीलीय अदालत ने स्वीकार कर ली है। जमानत बॉन्ड 25,000 रुपए है।

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