सुखना झील को और कितना सुखाओगे?, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की झील पर जताई चिंता; नौकरशाहों को फटकारा

Chandigarh Lake Issue: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील के लगातार सूखने पर चिंता जाहिर करते हुए बिल्डर माफिया और नौकरशाहों को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुखना झील को और कितना सुखाओगे। उन्होंने कहा कि बिल्डर माफिया और नौकरशाहों की मिलीभगत की वजह से झील को गंभीर नुकसान हो रहा है।

Chandigarh Lake Issue: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील के लगातार सूखने पर चिंता जाहिर करते हुए बिल्डर माफिया और नौकरशाहों को फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुखना झील को और कितना सुखाओगे। उन्होंने कहा कि बिल्डर माफिया और नौकरशाहों की मिलीभगत की वजह से झील को गंभीर नुकसान हो रहा है।

Supreme Court

सुखना झील को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ 1995 में लंबित जनहित याचिका 'इन रे: टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद' में दायर अंतरिम आवेदनों की सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक अधिवक्ता द्वारा झील से संबंधित याचिका का उल्लेख करने पर मौखिक टिप्पणी की, ''और कितना सुखाओगे सुखना लेक (झील) को? पंजाब में राजनीतिक दलों के समर्थन और नौकरशाहों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप झील पूरी तरह से नष्ट हो रही है। वहां सभी बिल्डर माफिया सक्रिय हैं।''

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