Muslim Marriage Act Assam: असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून निरस्त, समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया बड़ा कदम

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Feb 24, 2024, 09:20 AM IST

Assam repeals 1935 Muslim Marriage Act(असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम रद्द ): इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। अब असम ने उसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

Assam Repeals Muslim Marriage Act(असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म): उत्तराखंड की तर्ज पर असम ने भी समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। असम कैबिनेट ने शुक्रवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर दिया। इसके साथ, मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत आएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Himanta Biswa Sarma

हिमंत बिस्वा सरमा

असम मुस्लिम विवाह अधिनियम निरस्त: सीएम हिमंत ने दी फैसले की जानकारी

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे लेकर ट्वीट किया, 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पुराने अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के शादी की कानूनी उम्र 18 और 21 तक नहीं पहुंचने पर शादी के पंजीकरण की सुविधा थी। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

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