Anti Paper Leak Bill: पेपर लीक कराने वाले दस बार सोचेंगे, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित, 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना

  • Compiled by: रवि वैश्य
  • Updated Feb 6, 2024, 09:05 PM IST

Anti Paper Leak Bill: केंद्र सरकार ने संसद में नकल और पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया इसमें 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।

Anti Paper Leak Bill: भारत में परीक्षा में पेपर लीक कराना और नकल कराना काफी आम सी बात होती जा रही है, वहीं इसपर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया है, इस बिल का पूरा नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) / विधेयक 2024 है।

Anti Paper Leak Bill

एंटी पेपर लीक बिल पेश

बताते हैं ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें सैकड़ों करोड़ का काला कारोबार होता है और कमीशन का खेल उपर से नीचे तक चलता है उसी को रोकने की कोशिश अब केंद्र सरकार ने की है।

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