अंकिता भंडारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई आरोपी पुलकित आर्य की याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला

अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। अंकिता 8 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। अंकिता की 18 सितंबर 2022 को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी गई थी।

Ankita Bhandari murder case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य की याचिका ठुकरा दी है। आरोप ने केस कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है। ये मुकदमा जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी।

Ankita Bhandari

अंकिता भंडारी हत्याकांड

वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी अंकिता

इस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। अंकिता 8 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। अंकिता की 18 सितंबर 2022 को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी था रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य। सात दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया गया था। इस मामले में भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर रेप और हत्या के आरोप लगे थे। विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इस मामले में सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर पुलकित की मदद का आरोप लगा था।

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