अंकिता भंडारी हत्याकांड: सभी दोषियों की जमानत याचिका फिर खारिज,सरकार ने कहा- मजबूत पैरवी का नतीजा

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  • Updated Aug 19, 2026, 05:12 PM IST

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए तीनों दोषियों को एक बार फिर राहत नहीं मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इससे तीनों दोषी फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

Ankita Bhandari Murder Case

सीएम पुष्कर सिंह धामी (फोटो-@pushkardhami)

30 मई 2025 को सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

अंकिता भंडारी हत्याकांड वर्ष 2022 का बहुचर्चित मामला है। अंकिता वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया गया था। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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