पासपोर्ट नवीनीकरण पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया अहम निर्देश

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट का नवीनीकरण व्यक्ति का अधिकार है और इसे केवल आशंका के आधार पर नहीं रोका जा सकता।

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला दिया है। Allahabad High Court ने साफ कहा कि पासपोर्ट का नवीनीकरण (Passport Renewal Case) किसी भी नागरिक का वैध अधिकार है और इसे केवल डर या शक के आधार पर रोका नहीं जा सकता। अदालत ने संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट तुरंत नवीनीकृत किया जाए।

Allahabad High Court

डर के आधार पर नहीं रोका जा सकता पासपोर्ट-कोर्ट (Photo: PTI)

जारी हुआ था गैर जमानती वारंट

यह मामला रामपुर के रहने वाले दिलीप से जुड़ा है, जो फिलहाल सऊदी अरब में रह रहे हैं। वे भारत वापस आकर एक आपराधिक मामले में अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। लेकिन उनके खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी है। इसी बीच, जब उन्होंने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, तो रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया।

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