Sambhal MP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को दी राहत

संभल हिंसा के आरोपी और प्राथमिकी में नामजद सुहैल इकबाल को पुलिस द्वारा पहले ही बरी किया जा चुका है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 528 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां) के तहत दायर मौजूदा याचिका में बर्क ने आरोप पत्र और संभल हिंसा मामले में अपने खिलाफ जारी संज्ञान आदेश को चुनौती दी है।

संभल में पिछले वर्ष नवंबर में हुई हिंसा के मामले में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) अदालत में बर्क के खिलाफ लंबित मुकदमे में आगे की सुनवाई करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने बर्क द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।

Sambhal MP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को दी राहत

बर्क ने अपने खिलाफ आरोप पत्र और संपूर्ण मुकदमे को चुनौती दी है।निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए अदालत ने सरकारी वकील को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि नौ सितंबर तय की।

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