आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द, इलाहाबाद HC ने DM को लगाई फटकार; 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को रद्द करते हुए उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुआवजे की रकम सरकारी खजाने से देने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया। अदालत ने एनएसए लगाने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य की जरूरत पर जोर देते हुए प्रशासनिक कार्रवाई और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए।

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने आकृति चौधरी की NSA के तहत की गई हिरासत को रद्द कर दिया और उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। खास बात यह है कि कोर्ट ने मुआवजे की रकम सरकारी खजाने से देने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया है।

allahabad high court

आकृति चौधरी केस में HC सख्त; DM- SHO की सैलरी से वसूले जाएंगे 5 लाख।

अदालत के इस फैसले ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही और कड़े कानूनों के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कठोर निरोधात्मक कानून लगाने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सामग्री मौजूद नहीं है, तो प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

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