Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा-पंजाब सरकार को लगी कड़ी फटकार, कहा- पराली जलाने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं

Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली NCR में प्रदूषण का मामला, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज
  • पंजाब सरकार घोषित कर दे कि हम कुछ नहीं कर सकते- SC
  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को लगाई फटकार

Air Pollution: वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए पूछा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सरकार क्यों कठोर कार्रवाई नहीं कर ही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में क्यों कतरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि क्या आपने कहीं भी अपनी जरूरतों का केन्द्र से उल्लेख किया है? केंद्र कैसे समझेगा? यह आपके मुख्य सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। पूरी तरह से हमारे आदेश की अवहेलना की गई है। आप गलत बयान का बचाव कर रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले पर हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

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